अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बहुप्रतीक्षित फैसला
सामने आ गया है. कोर्ट ने विवाद से जुड़े सभी केसों पर फैसला सुनाते हुए
सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया है.
तीन जजों ने की पीठ ने 2-1 से सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया.
सूट नंबर चार भी खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि
विवादित स्थान से रामलला की मूर्ति हटाई नहीं जाएगी. मूर्ति पर किसी का
अधिकार नहीं रहेगा और वह आमजन की होगी.
जजों ने माना कि विवादित जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और वह जगह हिन्दुओं की दी जाएगी.
कोर्ट ने तीनों पक्षों को बराबर-बराबर हिस्सेदारी देने की बात कही
है. एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े का, दूसरा मुसलमानों का और तीसरा हिस्सा
हिंदुओं को देने की बात कही गई है.
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